नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में 26 जुलाई को दो पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया।

इस मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी आरोपी हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने दोनों पुलिस अधिकारियों को बयान दर्ज कराने के लिए 26 जुलाई के लिए समन जारी किया।

मई में, अदालत ने सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे, जिसमें उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया था।