नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित मामले शामिल थे।

कुमार ने यह दावा करते हुए जमानत मांगी थी कि आरोप झूठे हैं और जांच पूरी होने के बाद अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।