अगरतला, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 2021 में कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान दो विवाह हॉलों पर छापेमारी के संबंध में पश्चिम त्रिपुरा के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार यादव के खिलाफ तीन याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

यादव ने 26 अप्रैल 2021 को कोविड मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए 'गोलब बागान' और 'माणिक्य कोर्ट' पर छापेमारी की थी।

कार्रवाई के बाद, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 19 महिलाओं सहित 31 लोगों को हिरासत में लिया गया।

बाद में पूर्व डीएम के खिलाफ उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं और एक जनहित याचिका दायर की गईं।

उनके वकील सम्राट कर भौमिक ने बुधवार को बताया, "मामले की सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमा सिंह और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की खंडपीठ ने यादव के खिलाफ दायर सभी तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया।"

यादव वर्तमान में अगरतला नगर निगम के आयुक्त हैं।