सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सोनू भट्ट ने कहा कि रायसीना हिल्स में एक सर्वेक्षण के बाद, क्षेत्र में अवैध फार्महाउसों को सात दिन का नोटिस दिया गया था।

उन्होंने बताया कि कोई उचित जवाब नहीं मिलने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई, इस दौरान कुछ लोगों ने दस्तावेज दिखाकर जेसीबी मशीनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।

रायसीना हिल पर हो रहे अवैध निर्माण, सी-97, सी-20, बी-66, डी-31, जी 8-9 के सामने 22 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बन रहे सात फार्महाउस और ए 2-5 जेसीबी मशीनों से खेतों को ध्वस्त कर दिया गया.

उनके साथ नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता, कानूनी सहायक संदीप राठी, नगर परिषद के अभियंता नरेंद्र तनेजा, भोंडसी थाने के सब इंस्पेक्टर संत कुमार, जेई दिगंबर आदि पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

भट्ट ने कहा कि नगर परिषद ने और भी नोटिस जारी किये हैं. उन्होंने कहा कि यदि नोटिस का उचित जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, "अरावली वन संरक्षण अधिनियम और पंजाब राजस्व भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत, रायसीना हिल्स में अवैध निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।"