बेंगलुरु, यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को जद (एस) एमएलसी सूरज रेवन्ना की अप्राकृतिक यौनाचार मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

विशेष लोक अभियोजक ने सूरज रेवन्ना को जमानत देने के खिलाफ दलील दी थी, जो होलेनरसिपुरा विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।

एसपीपी ने तर्क दिया कि आरोपी शक्तिशाली था। आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत थे और उसे जमानत देने से इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं।

हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

सूरज के छोटे भाई प्रज्वल रेवन्ना, जो जद (एस) के पूर्व सांसद हैं, को भी कथित तौर पर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और स्पष्ट वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।