नई दिल्ली, सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के रसोई के बर्तनों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को कहा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 14 मार्च को एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया, जिसमें इन रसोई के बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया गया।

भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) चिह्न बीआईएस द्वारा विकसित किया गया है, जो उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

बीआईएस के अनुसार, आदेश किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम के बर्तनों के निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाता है जिन पर बीआईएस मानक चिह्न नहीं है।

एक बयान में कहा गया है कि आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

यह विकास बीआईएस द्वारा रसोई के सामानों के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों का अनुसरण करता है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्यूमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं।

मानक सामग्री आवश्यकताओं, डिज़ाइन विनिर्देशों और प्रदर्शन मापदंडों को कवर करते हैं।

सरकार ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और निर्माताओं को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।