मामले की सीबीआई जांच का आदेश न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु की एकल-न्यायाधीश पीठ ने दिया, जिसने केंद्रीय एजेंसी को 25 अप्रैल तक अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

हालाँकि, राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टांडो और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ का रुख किया, जिसने शुक्रवार को न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा।

खंडपीठ ने सीबीआई को 25 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया.

राज्य सरकार ने दो गुमनाम पत्रों पर संदेह व्यक्त किया था जिसमें जीटीए संचालित स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।