नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बिहार उच्च शिक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी की 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

उच्च शिक्षा विभाग की पूर्व उप निदेशक विभा कुमारी के खिलाफ संघीय जांच एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), पटना द्वारा कुमारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि आरोप है कि उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान भ्रष्ट और अवैध तरीके अपनाकर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।

इसमें कहा गया है, "आय से अधिक संपत्ति की गणना 1.88 करोड़ रुपये की गई है।"

एजेंसी के अनुसार, पूर्व अधिकारी ने "अपराध की आय" का इस्तेमाल अपने, अपने पति, अपने बेटे और एक दूर के रिश्तेदार के नाम पर छह अचल संपत्तियों, सात वाहनों और कई सावधि जमाओं को हासिल करने के लिए किया।

उन पर अपने पति के पैतृक गांव में एक "आलीशान घर" बनाने का आरोप है और ईडी ने आरोप लगाया कि कुमारी ने उसके वास्तविक स्वामित्व को "छिपाने" के लिए अपने "दूर के" रिश्तेदार के नाम पर एक वाहन हासिल किया।

संपत्ति की कीमत 2.5 करोड़ रुपये है और अचल संपत्ति बिहार के पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर और दिल्ली में स्थित हैं।