नई दिल्ली [भारत], प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

हाई कोर्ट ने कहा कि केस से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी.

गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमानत अर्जी का विरोध करने के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदू ने 1 लाख रुपये का जमानत बांड भरने पर जमानत दे दी।

इसी साल 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था.

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी।