नई दिल्ली [भारत], सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कार्यालय से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में कथित निष्क्रियता पर एक याचिका पर जवाब मांगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने इसे पारित किया। सयान मुखर्जी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रधान सचिव, केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शिप्रा घोष के माध्यम से दायर की गई थी। याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उच्च कोर्ट ने अपने पहले के निर्देश पर रोक लगा दी है और कहा है कि वह याचिका की सुनवाई करेगी। इससे पहले भी केरल और पंजाब सहित विभिन्न राज्य सरकारें सदन द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं।