नई दिल्ली, सिटी नेटवर्क्स के ऋणदाताओं ने कर्ज में डूबी कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और समय मांगने का फैसला किया है।

सिटी नेटवर्क्स के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने पिछले सप्ताह एक बैठक की, जिसमें समाधान पेशेवर ने समयसीमा, दावों, कानूनी और समाधान प्रक्रिया के लिए सीआईआरपी से संबंधित अपडेट पर चर्चा की।

एक बयान में कहा गया, "चर्चा के बाद, सीओसी ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया...और इसे मतदान के लिए निर्धारित किया।"

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा पिछले साल फरवरी में सिटी नेटवर्क्स के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की गई थी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 12(1) के अनुसार, एक सीआईआरपी आमतौर पर 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। हालाँकि, इसे 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।