चेन्नई, यहां एक सत्र अदालत ने गुरुवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ा दी। उन्हें पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सेंथिल बालाजी को यहां केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, ने भी उनकी न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी।

गुरुवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो सेंथिल बालाजी द्वारा दायर दो याचिकाओं पर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं. उन्होंने "रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट नं.-16 और 17" में गायब दस्तावेज़ - उनके खाते से संबंधित काउंटरफ़ॉइल चालान की प्रतियां, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी जांच में एकत्र की गई थीं, प्रस्तुत करने की मांग की थी।

न्यायाधीश ने बालाजी द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर आगे की सुनवाई 8 जुलाई को तय की, जिसमें वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करने और मामले को बाद की तारीख के लिए स्थगित करने की मांग की गई थी।

बालाजी को 14 जून, 2023 को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।