चेन्नई, यहां एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को ईडी द्वारा पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड 16 जुलाई तक बढ़ा दी।

मामले के सिलसिले में बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून, 2023 को गिरफ्तार किया था।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सेंथिल बालाजी को यहां केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, ने भी उनकी न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी।

इसके अलावा, न्यायाधीश ने बालाजी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करने और मामले को बाद की तारीख के लिए स्थगित करने की मांग की गई थी।

बालाजी को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद, एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई। बाद में, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत द्वारा समय-समय पर उसकी रिमांड बढ़ाई जाती रही।

उनकी कई जमानत याचिकाएं भी अदालतों द्वारा खारिज कर दी गई हैं।