इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को जिला अदालत, इलाहाबाद परिसर में दो वकीलों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को कहा, ''चार वकीलों के लाइसेंस
, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद महताब और मो आफताब
. हाई कोर्ट ने रण विजय सिंह और मोहम्मद आसिफ को भी प्रयागराज की जिला अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया है। हमने चार वकीलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं क्योंकि 29 अप्रैल को कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में वादियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उनके नाम आरोपी के रूप में उल्लेखित थे।

जिला न्यायाधीश, प्रयागराज द्वारा भेजे गए संदर्भ पर कार्रवाई करते हुए, एक खंडपीठ ने दोनों वकीलों को नोटिस भी जारी किया और उनसे पूछा कि उन्हें आपराधिक अवमानना ​​​​के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने प्रयागराज जिला न्यायाधीश को घटना में अन्य वकीलों या व्यक्तियों की संलिप्तता से संबंधित सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।

अदालत ने उसी आदेश में पुलिस आयुक्त, प्रयागरा को जिला अदालत में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।