महराजगंज (यूपी), एक शख्स को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है

यहां की एक अदालत ने 2017 में पांच साल की दलित लड़की से बलात्कार के आरोप में कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने शनिवार को जिले के गुगली थाना क्षेत्र में लड़की से बलात्कार के मामले में प्रीतम गुप्ता को दोषी ठहराया।

न्यायाधीश ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 30 नवंबर, 2017 को हुई जब गुप्ता ने लड़की का अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), एससी/एसटी अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहित आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।