पालघर, पुलिस ने मानसून के मौसम के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई क्षेत्र में विभिन्न पिकनिक स्थलों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बारिश के मौसम में, महाराष्ट्र के पालघर और पड़ोसी जिलों ठाणे, रायगढ़ और मुंबई में समुद्र तटों, झरनों, बांधों, नदियों और झीलों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।

पुलिस उपायुक्त, जोन II, वसई, पूर्णिमा चौगुले-श्रृंगी द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न जल निकायों पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 25 जून से 8 जुलाई तक लागू रहेगी।

आदेश में कहा गया है, "मौजूदा मानसून की स्थिति के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने और पर्यटकों के जीवन के जोखिम को कम करने के लिए इन उपायों की आवश्यकता थी।"

यह पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, जल निकायों में जाने, झरनों तक पहुंचने या पानी के प्रवाह में बैठने, खतरनाक स्थानों पर जाने, सेल्फी लेने या रील बनाने और खतरनाक स्थानों पर वाहन पार्क करने पर प्रतिबंध लगाता है।

आदेश में आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न पर रोक लगाने का भी आदेश दिया गया है।

आदेश के अनुसार, "ये उपाय निषिद्ध क्षेत्रों के लगभग 1 किमी के भीतर लागू किए जाएंगे।"

अधिकारियों ने लोगों से मौजूदा मानसून अवधि के दौरान अपनी सुरक्षा और दूसरों की भलाई के लिए इन प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है।