नई दिल्ली, कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है।

नए कानून - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। - सोमवार को लागू हुआ, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आएगा।

अरोड़ा ने किंग्सवे कैंप में दिल्ली पुलिस कमिश्नरी दिवस समारोह के दौरान संवाददाताओं से कहा कि बल भाग्यशाली है कि इस दिन नए कानून लागू हुए।

अरोड़ा ने कहा, "हम भाग्यशाली हैं क्योंकि आज हमारा कमिश्नरी दिवस है और उसी दिन ये कानून लागू हो रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हर साल कमिश्नरी दिवस पर हम ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हैं।"

अरोड़ा ने कहा कि नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर सोमवार तड़के दर्ज की गई।

दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट क्षेत्र में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ बीएनएस के प्रावधानों के तहत अपनी पहली एफआईआर दर्ज की।