श्रम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

चूंकि तमिलनाडु सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।

साथ ही क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है.

ताइवान मुख्यालय वाली इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में अपने कारखाने में एप्पल के लिए आईफोन का उत्पादन करती है।

मीडिया रिपोर्टों में कंपनी के पूर्व कर्मचारियों और भारत में फॉक्सकॉन की नियुक्ति एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी विवाहित महिलाओं को इस आधार पर नौकरी नहीं देती है कि उनके पास अधिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और इसलिए वे अपने अविवाहित समकक्षों की तरह काम में उत्पादक नहीं हो सकती हैं।