नई दिल्ली, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने लगभग छह साल पहले दायर एक याचिका पर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।

याचिका सितंबर 2018 में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा दायर की गई थी, जिसका अब राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में विलय हो गया है।

ऋणदाता ने दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 7 के तहत कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने की मांग की थी।

सिंभावली शुगर्स ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों को एक फाइलिंग में कहा, "... एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच द्वारा 11 जुलाई, 2024 के आदेश के तहत याचिका स्वीकार कर ली गई है।"

एनसीएलटी ने अनुराग गोयल को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। एनसीएलटी के फैसले के साथ, कंपनी का बोर्ड निलंबित हो गया है और इसे गोयल द्वारा चलाया जाएगा।

एनसीएलटी के समक्ष दायर आवेदन के अनुसार, 22 नवंबर, 2017 तक डिफ़ॉल्ट राशि 130 करोड़ रुपये से अधिक थी।

एक प्रमुख चीनी कंपनी, सिम्भावली 'ट्रस्ट' ब्रांड के तहत चीनी बेचती है और इसकी उत्तर प्रदेश में फैक्टरियाँ हैं।

बीएसई पर कंपनी के शेयर 2.46 प्रतिशत गिरकर 32.58 रुपये पर आ गए।