गुवाहाटी, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वह राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के असम सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

धुबरी के मौजूदा सांसद ने उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत असम में सभी बंद मदरसों को फिर से खोलने का आदेश देगी।

अजमल ने मंगलवार को एक चुनावी अभियान बैठक के मौके पर संवाददाताओं से कहा, "यूपी सरकार ने मदरसों को बंद करने की घोषणा की और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा की। इस संदर्भ में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से आदेश लेंगे।" .

पिछले साल दिसंबर में, पूरे असम में 1,281 उच्च प्राथमिक मध्य अंग्रेजी (एमई) मदरसों को सामान्य एमई स्कूलों में बदल दिया गया था।

इससे पहले अप्रैल 2021 में, मदरसा बोर्ड के तहत सभी 610 राज्य-संचालित मदरसों को गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पढ़ाने की स्थिति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में बदलाव के साथ उच्च प्राथमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया था।

दिसंबर 2020 में, असम मदरसा शिक्षा (प्रांतीयकरण) अधिनियम, 1995 और असम मदरसा शिक्षा (कर्मचारियों की सेवाओं का प्रांतीयकरण और मदरसा शैक्षणिक संस्थानों का पुनर्गठन) अधिनियम, 2018 को निरस्त कर दिया गया।

भाजपा के नेतृत्व वाली पहली असम सरकार के इस कदम ने सभी राज्य-वित्त पोषित मदरसों को बंद करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।